सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार,
प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार
आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है।
असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार
मंत्रालयद्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए
जा रहे हैं।
पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे
मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ
एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी
योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।
प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता/वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक
क्षेत्र और इसके विलोमत: उनकी आवाजाही का पता लगाना।
प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की
सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)।
भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और
राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना।
ई-श्रम पोर्टल में कौन पंजीकरण कर सकता है?
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है:
एक असंगठित कामगार।
जिसकी आयु 16-59 वर्ष के बीच हो।
EPFO/ESIC या NPS (सरकार द्वारा वित्त पोषित) का सदस्य न हो।
असंगठित कामगार कौन है?
कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में एक गृह आधारित-कामगार, स्व-नियोजित
कामगार या मजदूरी पाने वाला कामगार है, जिसमें संगठित क्षेत्र का ऐसा कामगार भी
शामिल है जो ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं
है,असंगठित कामगार कहलाता है।
पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है?
पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:
आधार संख्या
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
IFSCकोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या
नोट: यदि किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह अपने नज़दीकी
CSC/SSK के बाओमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा पंजीकरण करवा सकता है।