लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है।
इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा
इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है
पात्रता
भारतीय नागरिक होना चाहिए
असंगठित कामगार (फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर,
चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, मिड-डे मील, रिक्शा या ऑटो व्हीलर, कूड़ा
बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले कामगार आदि)
18-40 वर्ष का आयु वर्ग
मासिक आय 15,000/- रुपये से कमहो और EPFO/ESIC/NPS(सरकारी वित्त पोषित) स्कीम का सदस्य
नहीं है।
लाभ
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी 3,000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित
मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
लाभार्थी की मृत्यु पर, पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं।
यदि पति और पत्नी, दोनों इस योजना में शामिल होते हैं, तो वे 6000/- रुपये संयुक्त रूप
से मासिक पेंशन के पात्र होंगे।
कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने स्वयं के आय के स्रोत से या परिवार के सदस्यों या अन्य
स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीविका का बहुत कम या कोई नियमित साधन नहीं
हैं।
लाभ
विभिन्न आयु वर्ग के लिए 300 रुपये से 500 रुपये की दर से केंद्रीय अंशदान।
राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन 1000/- रुपये से 3000/- रुपये तक है।
बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करताहो।
सभी बुनकर, चाहे वह पुरुष हों या महिला, "स्वास्थ्य बीमा योजना" के अंतर्गत शामिल होने
के पात्र हैं।
लाभ
लाभार्थी 15,000/- रुपये के पैकेज का लाभ उठाएंगे जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां और नई
बीमारियां दोनों शामिल हैं। चिकित्सा शर्तों के अनुसार राशि के संवितरण के संदर्भ में
विभाजन इस प्रकार है- प्रसूति प्रसुविधा (पहले दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा)- 2500/-
रुपये, नेत्र उपचार– 75/- रुपये, ऐनक–250/- रुपये, आवासीय अस्पताल में भर्ती-4000/-
रुपये, आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होमीयोपैथिक/ सिद्ध- 4000/- रुपये, अस्पताल में भर्ती
(पूर्व एवं पश्चात सहित)-15000/- रुपये, शिशु कवरेज-500/- रुपये, बाह्य रोगी विभाग एवं
प्रति बीमारी सीमा- 7500/- रुपये।
सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला ढोने वाले में शामिल व्यक्ति।
लाभ
यह योजना सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को
SCA/RRB/राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और भारत और
विदेशों में शिक्षा हेतु किसी भी व्यवहार्य आय सृजन करने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय
सहायता प्रदान करती है।
प्रत्येक परिवार से एक, पहचान किए गए मैला ढोने वाला, (जैसा कि पैरा 2.3.1 में परिभाषित
किया गया है) 40,000/- रुपये की एकमुश्त नकद सहायता (ओटीसीए) या समय-समय पर यथा संशोधित
राशि के ओटीसीए के लिए पात्र होंगे।
लाभ
हाथ से मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों (जैसा कि पैरा 2.3.2 में परिभाषित किया गया है)
को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय और विकास निगम (NSKFDC) द्वारा समय-समय पर आयोजित
ऐसे प्रशिक्षणों की सूची से स्वयं की पसंद का निःशुल्ककौशल प्रशिक्षण प्रदान किया
जाएगा। 3,000/- रुपये (तीन हजार रुपये मात्र) का मासिक वजीफा या समय-समय पर यथा
निर्धारित कोई राशि NSKFDCद्वारा प्रदान की जाएगी।