हेल्पडेस्क नंबर 14434

(अब रविवार को उपलब्ध है)


सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं

 
प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशनयोजना (PM-SYM)
  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं
  • लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है।
  • इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • असंगठित कामगार (फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, मिड-डे मील, रिक्शा या ऑटो व्हीलर, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले कामगार आदि)
  • 18-40 वर्ष का आयु वर्ग
  • मासिक आय 15,000/- रुपये से कमहो और EPFO/ESIC/NPS(सरकारी वित्त पोषित) स्कीम का सदस्य नहीं है।
लाभ
 
  • 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी 3,000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
  • लाभार्थी की मृत्यु पर, पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं।
  • यदि पति और पत्नी, दोनों इस योजना में शामिल होते हैं, तो वे 6000/- रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के पात्र होंगे।
दुकानदारों, व्यापारियोंऔरस्व-नियोजितव्यक्तियों (एनपीएस-व्यापारी) केलिएराष्ट्रीयपेंशनयोजना (NPS Traders)
  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं
  • लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है।
  • इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समानमिलानयोगदान का भुगतान किया जाता है।
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी दुकानें, रेस्तरां, होटल हों याजो रियल एस्टेट ब्रोकर आदि हों।
  • 18-40 वर्ष की आयु
  • EPFO/ESIC/PM-SYM में शामिल न हों।
  • वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक न हो।
लाभ
 
  • योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग का हो।
  • आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता हो।
  • बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हेतु सहमति।
  • 436/- रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम
लाभ
 
  • किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये

नोट: यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध।

पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • 18 से 70 वर्ष कीआयु वर्ग का हो।
  • आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता हो।
  • बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हेतु सहमति
  • 20/- रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम
लाभ
 
  • योजना के तहत जोखिम कवरेज रुपये है। आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख और रु। आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख।

नोट: यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध।

पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • 18-40 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए
  • बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए
लाभ
 
  • अंशदाता अपनी पसंद से 1,000-5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है या वह अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है।
  • संचित राशि पति/ पत्नी को दी जाएगी या यदि पति/ पत्नी की भी मृत्यु हो गई है तब नामिती को दी जाएगी।

नोट: यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध।

पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार पात्र हैं।
  • कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है।
  • जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वे केवल अनियत श्रम में संलग्न हैं।
लाभ
 
  • प्रत्येक महीने 35 कि.ग्रा. चावल या गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 कि.ग्रा. खाद्यान्न हेतु पात्रहै।
  • प्रवासी कामगारों को जहां भी वे काम कर रहे हैं, खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वननेशन-वनराशनकार्ड (ओएनओआरसी) को लागू किया जा रहा है।
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • कामगार सहित कोई परिवार, जिसमे 15 और 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है।
  • कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य है, वह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र है।
  • जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वे केवल अनियत श्रम में संलग्न हैं।
लाभ
 
  • लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने स्वयं के आय के स्रोत से या परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीविका का बहुत कम या कोई नियमित साधन नहीं हैं।
लाभ
 
  • विभिन्न आयु वर्ग के लिए 300 रुपये से 500 रुपये की दर से केंद्रीय अंशदान।
  • राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन 1000/- रुपये से 3000/- रुपये तक है।
पात्रता
 
  • ऐसे परिवार जिनमें 16-59 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर कोई वयस्क/पुरुष कमाऊ सदस्य नहीं है
  • कच्ची दीवारों और छत वाले एक कमरे में रहने वाले परिवार
  • ऐसे परिवार जिनमें 16-59 वर्ष की आयु के भीतर कोई सदस्य नहीं है
  • एक परिवार जिसमे कोई स्वस्थ वयस्क सदस्य न हो और एक विकलांग सदस्य हो
  • मैला ढोने वाले परिवार
  • भूमिहीन परिवार जो अपने परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से कमाते हैं
लाभ
 
  • द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तकका निःशुल्कस्वास्थ्य कवरेज।
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करताहो।
  • सभी बुनकर, चाहे वह पुरुष हों या महिला, "स्वास्थ्य बीमा योजना" के अंतर्गत शामिल होने के पात्र हैं।
लाभ
 
  • लाभार्थी 15,000/- रुपये के पैकेज का लाभ उठाएंगे जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां और नई बीमारियां दोनों शामिल हैं। चिकित्सा शर्तों के अनुसार राशि के संवितरण के संदर्भ में विभाजन इस प्रकार है- प्रसूति प्रसुविधा (पहले दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा)- 2500/- रुपये, नेत्र उपचार– 75/- रुपये, ऐनक–250/- रुपये, आवासीय अस्पताल में भर्ती-4000/- रुपये, आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होमीयोपैथिक/ सिद्ध- 4000/- रुपये, अस्पताल में भर्ती (पूर्व एवं पश्चात सहित)-15000/- रुपये, शिशु कवरेज-500/- रुपये, बाह्य रोगी विभाग एवं प्रति बीमारी सीमा- 7500/- रुपये।
 
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला ढोने वाले में शामिल व्यक्ति।
लाभ
 
  • यह योजना सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को SCA/RRB/राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और भारत और विदेशों में शिक्षा हेतु किसी भी व्यवहार्य आय सृजन करने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • प्रत्येक परिवार से एक, पहचान किए गए मैला ढोने वाला, (जैसा कि पैरा 2.3.1 में परिभाषित किया गया है) 40,000/- रुपये की एकमुश्त नकद सहायता (ओटीसीए) या समय-समय पर यथा संशोधित राशि के ओटीसीए के लिए पात्र होंगे।
लाभ
 
  • हाथ से मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों (जैसा कि पैरा 2.3.2 में परिभाषित किया गया है) को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय और विकास निगम (NSKFDC) द्वारा समय-समय पर आयोजित ऐसे प्रशिक्षणों की सूची से स्वयं की पसंद का निःशुल्ककौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 3,000/- रुपये (तीन हजार रुपये मात्र) का मासिक वजीफा या समय-समय पर यथा निर्धारित कोई राशि NSKFDCद्वारा प्रदान की जाएगी।

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