हेल्पडेस्क नंबर 14434

(अब रविवार को उपलब्ध है)


रोजगार योजनाएं

 
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, कार्य हेतु आवेदन करने का हकदार है।
लाभ
 
  • प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा के अध्यधीन, किए गए आवेदनों के लिए आवेदक, 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार है।.
  • नियम और नीतियों के अनुसार वेतन दर में संशोधन किया गया है.
दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल्य योजना
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए.
  • 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं।.
  • महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों जैसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर इसे 45 वर्ष किया गया है।.
लाभ
 
  • दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करना है।.
 
पात्रता
 
  • कौशल संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक।
लाभ
 
  • इस योजना का उद्देश्य गरीबों को वित्तपोषण और सहायता प्रदान करके कौशल और स्व-व्यवसाय को बढ़ाना है।
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • फेरीवाले जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र हैं;
  • फेरीवाले, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।
लाभ
 
  • 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना।
  • नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना।
  • डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना।
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • 12वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10वीं पास छात्र अपने कौशल को विकसित करने के लिए पीएमकेवीवाई में नामांकन कर सकते हैं।
  • भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी उम्मीदवार जिसकी आयु 18-45 वर्ष के बीच होके लिए लागू होगा।
लाभ
 
  • युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल मार्ग पर अवगत विकल्प बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना।
  • कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना।
  • निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को प्रोत्साहितकरना।
पात्रता
 
  • भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
  • विनिर्माण क्षेत्र में10 लाख रुपये और व्यापार/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में कार्य करने हेतु कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।
लाभ
 
  • नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना।

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